ITR Form 16: किस काम आता है फॉर्म 16, पार्ट A और B में दर्ज होती हैं कौन सी जानकारियां? जानें काम की बात
IncomeTax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जब भी बात होती है तो फॉर्म 16 का जिक्र जरूर किया जाता है. ये टैक्स के लिए सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है फॉर्म 16. यहां जानिए इस फॉर्म से जुड़ी जरूरी जानकारी.
Income Tax Return: फॉर्म 16 एक सालाना प्रमाण पत्र है जिसे कंपनियां जारी करती हैं. इसमें नौकरीपेशा की इनकम और टैक्स की जानकारी होती है. ये सभी सैलरीड क्लास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सालाना इनकम कितनी हुई, कितना टैक्स कटा और कौन से सेक्शन से आपने टैक्स सेविंग की, इस सबकी जानकारी फॉर्म 16 (Form 16) से मिलती है. कंपनी इसे असेसमेंट ईयर में 15 जून या उससे पहले जारी करती है. अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में कई जगह काम किया है, तो आपको हर कंपनी से अलग-अलग फॉर्म 16 लेना होगा. आइए आपको बताते हैं फॉर्म 16 से जुड़ी तमाम जरूरी बातें.
क्यों इतना जरूरी है फॉर्म 16
टैक्स दाखिल करते समय, आपको अपनी आय और भुगतान किए गए टैक्सों के निश्चित प्रमाण के रूप में फॉर्म 16 देना होता है. इसके अलावा ये फॉर्म आपके लिए इनकम प्रूफ का काम करता है. आप लोन लेते समय इसे अपनी आय के प्रमाण के तौर पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को ये दे सकते हैं. आपके भुगतान किए गए टैक्स सही हैं या नहीं, इस बात की सटीक जानकारी भी आपको फॉर्म 16 के जरिए मिल जाती है.
फॉर्म के होते हैं दो हिस्से
फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं फॉर्म 16 भाग ए (Form 16 Part A) और भाग बी (Form 16 Part B). पार्ट A में संस्थान का TAN, संस्थान और कर्मचारी का पैन, पता, एसेसमेंट ईयर, रोजगार की अवधि और सरकार को जमा किए गए टीडीएस का संक्षिप्त ब्यौरा होता है. वहीं पार्ट B में सैलरी ब्रेकअप जैसे मूल वेतन, हाउस रेंट अलाउंस, भविष्य निधि योगदान, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स आदि की जानकारी दर्ज होती है. टैक्स एक्सेम्प्शंस जैसे एचआरए मेडिकल अलाउंस और अन्य अलाउंस आदि के बारे में जानकारी होती है. साथ ही Income Tax Act, 1961 के चैप्टर VI A के तहत दावा की गई कोई भी छूट या भुगतान किया गया टैक्स फंड के साथ बकाया टैक्स फंड की राशि की जानकारी और टैक्स रिफंड की जानकारी दर्ज होती है.
कंपनियों के लिए अनिवार्य है इसे जारी करना
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1961 का आयकर अधिनियम (Income Tax Act, 1961) के तहत कंपनी के लिए उन कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 को जारी करना अनिवार्य किया गया है, जिनकी सालाना इनकम ₹2.5 लाख से ज्यादा है. अगर कंपनी फॉर्म 16 जारी नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272 के तहत 100 रुपए रोजाना पेनल्टी लग सकती है.
यहां से करें डाउनलोड
- फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए www.tdscpc.gov.in पर जाएं.
- TRACES में लॉग इन करें और यूजर आईडी, पासवर्ड, पैन और कैप्चा डालें.
- डैशबोर्ड से डाउनलोड की ओर नेविगेट करें और फॉर्म 16 पर जाएं.
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फाइनेंशियल ईयर और पैन का चुनाव करें. आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा.
10:20 AM IST